Ticker

6/recent/ticker-posts

चक्रवात गजा: बीमा न कराने पर पोल्ट्री फार्म मुआवजा याचिका मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने चक्रवात गजा के दौरान पोल्ट्री फार्म को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह निर्णय इस आधार पर लिया कि पोल्ट्री फार्म का बीमा नहीं कराया गया था।

पुडुकोट्टई के कुलथुर तालुक निवासी वी. मुनियन और उनके बेटे शक्तिवेल ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने 10 लाख रुपये के बैंक लोन से लगभग 10,500 वर्ग फुट क्षेत्र में 10,000 मुर्गियों वाला पोल्ट्री फार्म स्थापित किया था।

16 नवंबर 2018 को चक्रवात गजा के कारण पूरा शेड गिर गया और सभी 10,000 मुर्गियां मर गईं। याचिकाकर्ताओं ने नुकसान के लिए पुडुकोट्टई जिला प्रशासन के समक्ष मुआवजे की मांग की थी।

हालांकि, सरकारी वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फार्म चला रहे थे। भले ही यह कृषि गतिविधि की श्रेणी में आता है, लेकिन केवल फसलों को हुए नुकसान के मामलों में प्रति एकड़ 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जा सकता है।

न्यायाधीश ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने न तो शेड का बीमा कराया था और न ही मुर्गियों का। इस स्थिति में सरकार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस आधार पर अदालत ने याचिका खारिज कर दी।



Share This

Post a Comment

0 Comments